
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री Koena Mitra को चेक-बाउंसिंग मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। एक्ट्रेस का कहना है कि उसे फंसाया गया है। कोएना ने कहा कि वह उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देगी। 2013 में मॉडल पूनम सेठी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार कोएना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद, कोएना को शिकायतकर्ता सेठी को 4.64 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया, जिसमें 1.64 लाख रुपये का interest था।
कोएना ने मुंबई से फोन पर आईएएनएस को बताया, “यह एक अदालत का मामला है, इसलिए स्पष्ट रूप से हम उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देने के लिए जाएंगे। उच्च न्यायालय हमें एक आदेश देगा (और) तभी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिवाय इसके कि यह धोखाधड़ी का मामला है और मुझे फंसाया जा रहा है।
पुलिस में दर्ज हुई अपनी शिकायत में मॉडल पूनम सेठी ने कहा- ‘ कोएना मित्रा (Koena Mitra) ने अलग- अलग समय पर कई बार 22 लाख रुपये लिए थे। जब ये पैसे लौटने की बारी आई तो उन्होंने उनको इग्नोर किया। और तो और पैसे देने में भी काफी लेटलतीफी की। इसके बाद जब कोएना मित्रा (Koena Mitra) ने पैसे देना शुरू इस दौरान उन्होंने तीन लाख रुपये का चेक दिया। इसके बाद जब ये चेक पूनम सेठी ने बैंक में डाला तो वो बाउंस हो गया।’ पूनम सेठी ने इस पर बात करते हुए कहा- ‘ कोएना मित्रा (Koena Mitra) ने मुझे परेशान करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। उन्होंने जानबूझकर ऐसे बैंक का चेक मुझे दिया जिसमें पैसे नहीं थे।’
मुंबई में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन अदालत में, मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने कोएना की दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उनका दावा था कि सेठी उन्हें 22 लाख रुपये का loan नहीं दे सकते। कोएना ने कहा कि उसका वकील final argument के दौरान अदालत में मौजूद नहीं था, इसलिए उसके तर्क को प्रस्तुत किए बिना आदेश पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके वकील वर्तमान में एक चुनौती याचिका पर काम कर रहे हैं। कोएना ने कहा, “मेरे वकील को final argument के लिए भी उपस्थित होना है, और मजिस्ट्रेट ने मुझे मौका नहीं दिया। हम इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।”